Highlights
  1. QR Code facility is now available for Bank Customers
  2. Whatsapp Banking Service is now available for Bank Customer Queries
RBI Guidelines

1. भारतीय रिजर्व बैंक की विकासात्मक भूमिका में वित्तीय समावेश और शिक्षा दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। अत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 जून 2017 से 9 जून 2017 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है | इस पहल का उद्देश्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, अच्छी वित्तीय प्रथाओं, डिजिटल और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जैसे बैंक खाते (KYC) खोलने, बचत और जिम्मेदार उधार लेने के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, समय पर ऋण चुकाने और बैंकिंग पर अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखते हुए या आसपास के क्षेत्र में, बैंक और बैंकिंग लोकपाल पर शिकायतें दर्ज करने, इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण का उपयोग, पंजीकृत संस्थाओं में ही पैसा निवेश करना, आदि जानने के लिए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश:


2. भारत सरकार के राजपत्र संख्या 2652 दिनांक 8 नवम्बर 2016 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा राशि रू. 500 एवं 1000 वर्ग के नोट दिनांक 09.11.2016 से चलन मुद्रा से बाहर कर दिये गये है। उक्त मुद्रा से संबंधित अन्य दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17/112.डीसीएम (पीएलजी) नम्बर 1226/10.27.00/2016-17 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा प्रदान किये गये है।

परिपत्र में वर्णित मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

1. उक्त वर्णित मुद्रा दिनांक 30 दिसम्बर 2016 तक बैंक द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।

2. बैंक द्वारा उक्त वर्णित मुद्रा ग्राहकों को दिनांक 09.11.2016 से जारी नहीं की जायेगी।

3. बैंक द्वारा सामान्य कामकाज दिनांक 10 नवम्बर 2016 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा उक्त वर्णित मूल्य वर्ग के नोट आम जन से स्वीकार किये जायेगे।

4. Annexure 2 में वर्णित Annex-5 प्रारूप में जमा पर्ची पर सम्बन्धित पहचान दस्तावेजों की पर्ची प्राप्त करते हुए राशि रू. 4000/- तक के नोट परिवर्तित किये जा सकेंगे।

5. बैंक द्वारा अपने खाताधारकों से सभी मूल्य वर्ग के नोट बिना किसी सीमा तक जमा किये जा सकेगे, लेकिन इस हेतु खाताधारक की पूर्ण केवाईसी बैंक के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

6. यदि तृतीय पक्ष द्वारा बैंक के खाते में राशि जमा की जाती है, तो Annexure 2 में वर्णित Annex-5 के अनुरूप जमाकर्ता से वैध पहचान पत्र की प्रति तथा खाताधारक का अधिकृति पत्र आवश्यक होगा।

7. एक दिवस में खाताधारक द्वारा राशि रू. 10000/- तक नकद आहरण बैंक काउंटर से किया जा सकेगा। एक सप्ताह में आहरण की सीमा 20000/- रू. होगी। यह सीमा 24.11.2016 तक लागू होगी।

8. गैर नकदी अन्तरण पूर्ववत जारी रहेंगे तथा खातों की श्रेणी पर लागू सीमाएं पूर्ववत प्रभावी रहेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :